थलपति विजय की ‘जन नायगन’ पर SC का फैसला, बढ़ीं मुश्किलें

Digital Desk
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तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायगन’ को लेकर एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। फिल्म की रिलीज पर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर दखल नहीं देगा और संबंधित हाईकोर्ट को 20 जनवरी तक अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश (अल्टीमेटम) दिया है।

इस फैसले के बाद फिल्म के निर्माताओं और विजय के प्रशंसकों में बेचैनी बढ़ गई है। खासकर उत्तर प्रदेश सहित देशभर में विजय की लोकप्रियता को देखते हुए यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में फिल्म ‘जन नायगन’ की रिलीज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। ऐसे में शीर्ष अदालत का सीधे हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वह फिल्म रिलीज से जुड़े तथ्यों और विवादों की जांच हाईकोर्ट द्वारा किए जाने को ही उचित मानता है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में संतुलन बनाना हाईकोर्ट की जिम्मेदारी है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह राहत जरूर दी कि हाईकोर्ट इस मामले को टाल न सके और 20 जनवरी तक स्पष्ट निर्णय दे

फिल्म ‘जन नायगन’ को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि फिल्म की कहानी और कुछ संवाद राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और इससे सामाजिक तनाव फैल सकता है।

आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में ऐसे दृश्य और कथानक हैं जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। वहीं, निर्माताओं का दावा है कि यह फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है।

यही वजह है कि मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।

हाल के वर्षों में दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ी है। ‘बाहुबली’, ‘KGF’ और ‘पुष्पा’ जैसी फिल्मों के बाद थलपति विजय की फिल्मों का भी बड़ा दर्शक वर्ग यूपी में तैयार हो चुका है।

अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां से 20 जनवरी तक अंतिम आदेश आने की संभावना है। यह फैसला तय करेगा कि ‘जन नायगन’ बिना किसी रोक-टोक के रिलीज होगी या फिर इसमें कटौती या देरी होगी।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इनकार ने यह साफ कर दिया है कि शीर्ष अदालत इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहती है।

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