फर्रुखाबाद बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देने के लिए फर्रुखाबाद जिले में विशेष पोक्सो कानून जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के दौरान बच्चों को पोक्सो अधिनियम-2012, बाल सुरक्षा कानून और संकट की स्थिति में मदद लेने के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है।इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को यह समझाना है कि किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण या असुरक्षित स्थिति का सामना होने पर उन्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी हो और वे समय रहते भरोसेमंद व्यक्ति अथवा संबंधित हेल्पलाइन से सहायता ले सकें, इसी उद्देश्य से न्यायिक अधिकारियों की ओर से विद्यालयों में सीधे पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
- 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चल रहा विशेष अभियान
- तीन विद्यालयों में 1099 छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा
- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को लेकर कानून क्या कहता है?
- अपराध की जानकारी होने पर सूचना देना जरूरी
- परेशानी होने पर चुप न रहें, मदद लें
- 112, 1098 और 15100 हेल्पलाइन की दी जानकारी
- स्कूलों में आगे भी जारी रहेगा जागरूकता अभियान
25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चल रहा विशेष अभियान
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिले में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अभियान के प्रथम चरण के तहत विभिन्न विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान विधिक जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नीरज कुमार के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान में न्यायिक अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं।अभियान के तहत बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों को भी पोक्सो कानून की मूलभूत जानकारी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बच्चों की सहायता और उचित मार्गदर्शन कर सकें।

तीन विद्यालयों में 1099 छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा
28 सितंबर को जिले के तीन प्रमुख विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 1,099 छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अलग-अलग विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें बाल सुरक्षा कानूनों के बारे में जानकारी दी।मदन मोहन कनौडिया बालिका इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव बिंदिया भटनागर ने छात्राओं और शिक्षकों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। इस जागरूकता शिविर में 303 छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित रहे।इसी क्रम में अपर सिविल जज (जू.डि.) शोभा रानी ने जनता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, फतेहगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। यहां 402 छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।वहीं अपर सिविल जज (जू.डि.) श्वेता कश्यप ने फर्रुखाबाद सिटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को बाल सुरक्षा कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 394 छात्राएं मौजूद रहीं।इस तरह तीनों विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तक बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों से जुड़ी जानकारी पहुंचाई गई।
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को लेकर कानून क्या कहता है?
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा माना जाता है। पोक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया विशेष कानून है।अधिकारियों ने विद्यार्थियों को यह भी समझाया कि नाबालिग से संबंधित यौन अपराधों के मामलों में उसकी सहमति को वयस्क की सहमति के समान कानूनी मान्यता नहीं दी जाती। इसी तरह प्यार, सहमति या शादी का वादा नाबालिग से संबंधित यौन अपराध के मामले में कानूनी बचाव नहीं बन सकता।बच्चों को कानून की इन बुनियादी बातों की जानकारी देने का उद्देश्य उन्हें डराना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है।
अपराध की जानकारी होने पर सूचना देना जरूरी
कार्यक्रमों में पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत अपराध की जानकारी होने पर सूचना देने की अनिवार्यता के बारे में भी बताया गया। बच्चों और शिक्षकों को समझाया गया कि यदि किसी बच्चे के साथ अपराध या शोषण से जुड़ी जानकारी सामने आती है, तो उसे दबाने के बजाय उचित माध्यम से सूचना देना जरूरी है।इसके साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान को गोपनीय रखने से जुड़े कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
परेशानी होने पर चुप न रहें, मदद लें
जागरूकता अभियान के दौरान बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही दिया गया कि किसी भी असहज, असुरक्षित या शोषण की स्थिति में चुप न रहें। बच्चों को भरोसेमंद माता-पिता, शिक्षक, अभिभावक या संबंधित अधिकारी को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम में बच्चों को यह भी बताया गया कि मदद मांगना किसी तरह की कमजोरी नहीं है। समय रहते सही व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने से किसी गंभीर स्थिति को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।
112, 1098 और 15100 हेल्पलाइन की दी जानकारी
न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को आपात स्थिति में सहायता लेने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी।
- 112 — आपातकालीन सहायता के लिए
- 1098 — बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन
- 15100 — निःशुल्क विधिक सहायता के लिए
बच्चों को बताया गया कि जरूरत पड़ने पर इन माध्यमों से सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों से भी बच्चों की बात को गंभीरता से सुनने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता उपलब्ध कराने की अपील की गई।
स्कूलों में आगे भी जारी रहेगा जागरूकता अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाया जा रहा यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रथम चरण के तहत 1 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।इन कार्यक्रमों के जरिए अधिक से अधिक बच्चों और शिक्षकों तक पोक्सो अधिनियम तथा बाल सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारियों को समझने में भी मदद कर सकते हैं।फर्रुखाबाद में चल रहे इस विशेष अभियान के माध्यम से कानून से जुड़ी जानकारी को विद्यालयों तक पहुंचाने की पहल की गई है। तीन विद्यालयों में एक ही दिन 1,099 छात्र-छात्राओं की भागीदारी यह बताती है कि बाल सुरक्षा से जुड़े विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों की पहुंच व्यापक हो सकती है।अभियान के दौरान बच्चों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि वे अपने अधिकारों को समझें, किसी परेशानी की स्थिति में भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध हेल्पलाइन तथा कानूनी सहायता का इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में जिले के अन्य विद्यालयों में भी ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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