इस्लामाबाद पाकिस्तान ने देश में काम कर रहे विदेशी पत्रकारों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा किसी भी अन्य शहर में रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्री, वीडियो शूट या सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने के लिए पहले सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन घटनाओं पर नजर बनी हुई है।विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब पीओके में सरकार विरोधी गतिविधियां और स्थानीय लोगों का असंतोष वैश्विक मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने नए नियमों को प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बताया है।

विदेशी पत्रकारों के लिए नए नियम लागू
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक्सटर्नल पब्लिसिटी (EP) विंग में पंजीकृत सभी विदेशी पत्रकारों, मीडिया संस्थानों और कंटेंट क्रिएटर्स को अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर किसी भी शहर में जाने से पहले अनिवार्य रूप से NOC प्राप्त करनी होगी।यह नियम केवल समाचार कवरेज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉक्यूमेंट्री, फिल्म निर्माण, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट और सोशल मीडिया के लिए तैयार किए जाने वाले कंटेंट पर भी लागू होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
नए दिशा-निर्देशों के तहत विदेशी पत्रकारों को पहले EP विंग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सत्यापन के बाद उन्हें QR कोड युक्त PVC मान्यता कार्ड जारी किया जाएगा, जिसकी मदद से उनकी पहचान और अनुमति की जांच की जाएगी।सरकारी प्रक्रिया के अनुसार, ऑनलाइन पंजीकरण लगभग सात कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा, जबकि स्थायी मान्यता कार्ड जारी होने में चार से छह सप्ताह तक का समय लग सकता है।
किन मीडिया संस्थानों पर लागू होंगे नियम?
पाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियम सभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर लागू होंगे। इनमें शामिल हैं—
- अंतरराष्ट्रीय प्रिंट मीडिया
- टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- डिजिटल और वेब आधारित न्यूज़ प्लेटफॉर्म
- सोशल मीडिया कंटेंट निर्माता
- विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले पाकिस्तान मूल के पत्रकार
यानी अब लगभग हर विदेशी मीडिया प्रतिनिधि को पाकिस्तान में काम करने के लिए पहले से अधिक सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी।

पीओके में क्यों बढ़ा तनाव?
हाल के महीनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) के कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने महंगाई, बिजली संकट, कर व्यवस्था और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर रैलियां और विरोध मार्च आयोजित हुए, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए।इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों का ध्यान भी आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान द्वारा विदेशी पत्रकारों पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
क्या है सरकार का तर्क?
पाकिस्तान सरकार का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विदेशी मीडिया के कामकाज को व्यवस्थित करना, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।सरकार का दावा है कि इससे पत्रकारों की गतिविधियों का समन्वय बेहतर होगा और संवेदनशील क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना आसान होगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ सकते हैं सवाल
मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र पत्रकारिता को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में विदेशी पत्रकारों की आवाजाही और रिपोर्टिंग पर अतिरिक्त प्रशासनिक मंजूरी की अनिवार्यता को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों और प्रेस स्वतंत्रता से जुड़े संस्थानों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है।विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में रिपोर्टिंग के लिए हर बार सरकारी अनुमति आवश्यक होगी, तो इससे स्वतंत्र और त्वरित समाचार कवरेज प्रभावित हो सकती है।
पाकिस्तान की मीडिया नीति पर फिर बहस
पाकिस्तान पहले भी प्रेस स्वतंत्रता, इंटरनेट प्रतिबंध और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में चर्चा का विषय रहा है। अब विदेशी पत्रकारों के लिए NOC व्यवस्था लागू होने के बाद एक बार फिर उसकी मीडिया नीति पर बहस तेज होने की संभावना है।आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन नियमों का विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय कवरेज और पाकिस्तान की वैश्विक छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि नए दिशा-निर्देशों के बाद पाकिस्तान में काम करने वाले विदेशी पत्रकारों को पहले की तुलना में अधिक सरकारी औपचारिकताओं का पालन करना होगा।
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