राहुल गांधी मानहानि केस: 21 सितंबर को अगली सुनवाई, बहस का अंतिम मौका

Editorial
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सुल्तानपुर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में बुधवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से बहस के लिए और समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।यह मामला वर्ष 2018 में बंगलूरू में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जुड़ा है। इस मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

बहस के लिए मांगा गया और समय

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता विजय मिश्र की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने बहस के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि धार्मिक आयोजन में व्यस्त रहने के कारण मामले की तैयारी पूरी नहीं हो सकी।राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी शुक्ला ने अदालत की कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। उनके मुताबिक, एमपी-एमएलए विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता को चेतावनी के साथ बहस के लिए अंतिम अवसर दिया है।अब मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

राहुल गांधी मानहानि केस:
राहुल गांधी मानहानि केस:

2018 की कथित टिप्पणी से जुड़ा है मामला

शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि वर्ष 2018 में बंगलूरू में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी कथित टिप्पणी को आधार बनाकर विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि का मामला दायर किया था।मामले में अदालत की कार्यवाही कई चरणों से गुजर चुकी है। राहुल गांधी की ओर से अदालत में पेशी भी हो चुकी है और मामले में उनके बयान दर्ज किए गए हैं।यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शिकायत में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मानने का अंतिम निर्णय अदालत की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही होगा।

राहुल गांधी कब हुए थे कोर्ट में पेश?

मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 27 नवंबर 2023 को पेश होने के लिए कहा था। उनके उस तारीख पर अदालत में पेश नहीं होने के बाद वारंट जारी किया गया था।इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्होंने दो मुचलके भी दाखिल किए थे।बाद में मामले की सुनवाई आगे बढ़ी और राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान भी दर्ज कराया। रिपोर्ट के अनुसार, 26 जुलाई 2024 को उनका बयान दर्ज किया गया था। इससे पहले 20 फरवरी को हुई पेशी के दौरान भी मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी थी।

वॉयस सैंपल को लेकर भी हुई थी कानूनी प्रक्रिया

इस मामले में शिकायतकर्ता विजय मिश्र की ओर से राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक लैब से मिलान कराने की मांग भी की गई थी।रिपोर्ट के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने इस मांग से जुड़ी अर्जी को 2 मई को खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने सेशन कोर्ट का रुख किया, जहां 15 जुलाई को अर्जी खारिज कर दी गई।इसके बाद इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने भी संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। इससे वॉयस सैंपल के मुद्दे पर निचली अदालतों के स्तर पर दायर की गई अर्जियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

3 सितंबर की सुनवाई में भी उठा था मामला

मामले की पिछली सुनवाई 3 सितंबर को हुई थी। उस दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका की जानकारी दी थी।14 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 सितंबर की सुनवाई में शिकायतकर्ता पक्ष ने हाईकोर्ट में 1 सितंबर को दाखिल याचिका का भी उल्लेख किया था और उसकी स्थिति से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई थी।इसके बाद 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजर थी। अब अदालत ने बहस के लिए शिकायतकर्ता पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए अगली तारीख 21 सितंबर तय कर दी है।

अब 21 सितंबर की सुनवाई पर नजर

सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रहे इस मामले में अब अगली महत्वपूर्ण तारीख 21 सितंबर है। इस दिन शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से बहस आगे बढ़ने की उम्मीद है।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने शिकायत, उपलब्ध साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी। आगे की न्यायिक प्रक्रिया इन्हीं तथ्यों और अदालत के आदेशों के आधार पर आगे बढ़ेगी।फिलहाल बुधवार की सुनवाई में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। अदालत ने बहस के लिए अंतिम अवसर दिया है और मामले को 21 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला वर्ष 2018 की कथित टिप्पणी से शुरू हुआ था और पिछले कई वर्षों से इसकी न्यायिक प्रक्रिया जारी है। वॉयस सैंपल से जुड़ी अर्जियों से लेकर अलग-अलग अदालतों में हुई सुनवाई के बाद अब मामला बहस के अगले चरण में पहुंचा है। 21 सितंबर की सुनवाई में मामले की आगे की दिशा पर नजर रहेगी।

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