नई दिल्ली विदेश में संपत्ति या आय रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम मौका दिया है। आयकर विभाग ने ‘फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स-डिस्क्लोजर स्कीम’ (FAST-DS) के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी देने के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की है। पात्र करदाता इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन घोषणा कर सकेंगे।इस योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं को घोषित अघोषित विदेशी संपत्ति या आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके साथ ही टैक्स के बराबर यानी 30 फीसदी अतिरिक्त रकम भी जमा करनी होगी। योजना के नियमों के मुताबिक यह व्यवस्था 16 अगस्त 2026 से लागू होगी।
छोटे करदाताओं को मिलेगा अघोषित विदेशी संपत्ति बताने का मौका
यह योजना खास तौर पर ऐसे छोटे करदाताओं के लिए लाई गई है, जिनके पास विदेश में ऐसी संपत्ति या आय है, जिसकी जानकारी पहले आयकर विभाग को नहीं दी गई। इसमें छात्र, युवा पेशेवर, तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोग और विदेश में रहने वाले भारतीय यानी एनआरआई भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे योजना में तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने योजना के नियम जारी करते हुए बताया है कि पात्र करदाताओं को पहले घोषित नहीं की गई कुछ विदेशी संपत्तियों और ऐसी विदेशी आय की जानकारी देने का अवसर मिलेगा, जिस पर पहले टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है।
दो श्रेणियों में कर सकेंगे घोषणा
FAST-DS के तहत विदेशी संपत्ति या आय की घोषणा के लिए मुख्य रूप से दो श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।पहली श्रेणी में भारत के बाहर मौजूद ऐसी संपत्ति शामिल है, जिसकी पहले जानकारी नहीं दी गई थी। इसमें ऐसी विदेशी आय भी शामिल हो सकती है, जिस पर पहले टैक्स नहीं चुकाया गया। इस श्रेणी में अघोषित विदेशी संपत्ति की कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।दूसरी श्रेणी में ऐसी विदेशी संपत्ति शामिल है, जिस पर पहले ही कर का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन आयकर रिटर्न में संबंधित जानकारी नहीं दी गई। इसमें ऐसी संपत्ति भी शामिल हो सकती है, जिसे करदाता ने उस समय खरीदा था, जब वह भारत का निवासी नहीं था। इस श्रेणी में घोषणा के लिए संपत्ति की सीमा पांच करोड़ रुपये तक रखी गई है। ऐसी घोषणा पर एक लाख रुपये का शुल्क देना होगा।

30% टैक्स के साथ देना होगा 30% अतिरिक्त
योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा टैक्स और अतिरिक्त रकम है। घोषित अघोषित विदेशी संपत्ति या आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा टैक्स के बराबर यानी 30 फीसदी अतिरिक्त रकम भी जमा करनी होगी।उदाहरण के तौर पर यदि किसी अघोषित विदेशी संपत्ति या आय का मूल्य 60 लाख रुपये है, तो उसका 30 फीसदी टैक्स 18 लाख रुपये होगा। इसके बराबर 18 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम भी देनी होगी। इस तरह कुल भुगतान 36 लाख रुपये हो सकता है। वास्तविक देनदारी संबंधित मामले और योजना के नियमों के आधार पर तय होगी।
31 मार्च 2026 के आधार पर तय होगी संपत्ति की कीमत
योजना के तहत जिस विदेशी संपत्ति की घोषणा की जाएगी, उसकी उचित बाजार कीमत 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके आधार पर कर और अन्य देनदारी की गणना की जाएगी।आयकर विभाग ने योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) में उदाहरण भी दिए हैं, ताकि करदाता यह समझ सकें कि विदेशी संपत्ति और आय की घोषणा करने पर भुगतान किस तरह निर्धारित हो सकता है।

घोषणा करने पर मुकदमे से भी राहत
FAST-DS के तहत पात्र विदेशी संपत्ति या आय की घोषणा करने वाले करदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण राहत भी मिल सकती है। योजना के तहत घोषित आय या संपत्ति के संबंध में आगे अतिरिक्त टैक्स या जुर्माने से राहत का प्रावधान बताया गया है।इसके अलावा, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत उसी घोषित आय या संपत्ति के संबंध में अभियोजन से भी छूट का प्रावधान है। हालांकि यह राहत केवल उसी संपत्ति या आय तक सीमित होगी, जिसे योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया गया है।
किसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
अगर आपके पास विदेश में बैंक खाता, निवेश, संपत्ति या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति है और उसकी जानकारी पहले आयकर रिटर्न में नहीं दी गई है, तो योजना की पात्रता और शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है। खास तौर पर उन करदाताओं को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए जिनकी विदेशी संपत्ति या आय पहले घोषित नहीं हुई है।योजना के तहत घोषणा की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इसलिए पात्र करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपनी विदेशी संपत्ति, आय, पुराने टैक्स रिकॉर्ड और आयकर रिटर्न की जानकारी की जांच करें और आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेकर सही तरीके से घोषणा दाखिल करें।
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