मुरादाबाद में प्लॉट-मकान खरीदने वालों को MDA की चेतावनी, पहले जांचें नक्शा

Editorial
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 मुरादाबाद अगर आप मुरादाबाद या आसपास के इलाके में प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण यानी MDA ने संपत्ति खरीदने वाले लोगों को अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को लेकर सावधान किया है। प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संपत्ति में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने से पहले उसके दस्तावेजों और निर्माण की वैधता की पूरी जांच जरूर कर लें।मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि मुरादाबाद, गजरौला और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लॉटिंग की जा रही है। इसके अलावा बिना स्वीकृत नक्शे के भवन और फ्लैट निर्माण कर उन्हें बेचने के मामले भी सामने आने की बात कही गई है। ऐसे में प्राधिकरण ने लोगों को संपत्ति खरीदने से पहले जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

MDA ने जारी की जरूरी गाइडलाइन

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने मुरादाबाद महायोजना-2031 और गजरौला महायोजना-2031 के तहत आने वाले क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने वालों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। प्राधिकरण के अनुसार, किसी भी प्लॉट, मकान या फ्लैट को खरीदने से पहले यह पता करना जरूरी है कि संबंधित कॉलोनी या भवन का मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत है या नहीं।कई बार लोग केवल सड़क, बिजली, पानी और आसपास की सुविधाओं को देखकर संपत्ति खरीदने का निर्णय ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि जिस जमीन या भवन में पैसा लगाया गया है, उसका निर्माण या लेआउट प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में खरीदार को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।

मुरादाबाद में प्लॉट-मकान खरीदने वालों को MDA की चेतावनी
मुरादाबाद में प्लॉट-मकान खरीदने वालों को MDA की चेतावनी

MDA सचिव ने लोगों से की अपील

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव ने आम जनता से अपील की है कि प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदने से पहले उसके स्वीकृत मानचित्र की जांच जरूर करें। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि केवल बिल्डर या कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति की बात पर भरोसा करके संपत्ति न खरीदें, बल्कि संबंधित दस्तावेजों का स्वयं सत्यापन करें।सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के मुताबिक, संपत्ति खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित निर्माण या लेआउट प्राधिकरण से स्वीकृत है। इससे भविष्य में होने वाली कानूनी और आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है।प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिल्डर से परियोजना से संबंधित RERA पंजीकरण संख्या ली जानी चाहिए। इसके बाद खरीदार को यूपी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परियोजना और उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए।

फ्लैट खरीदने से पहले RERA पंजीकरण जरूर देखें

अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डर की परियोजना में फ्लैट खरीदने जा रहा है तो उसके लिए RERA से संबंधित जानकारी की जांच करना भी जरूरी है। खरीदार को बिल्डर से परियोजना का पंजीकरण नंबर मांगना चाहिए और उपलब्ध जानकारी का आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान करना चाहिए।सिर्फ विज्ञापन, ब्रोशर या बिल्डर द्वारा बताए गए दावों के आधार पर संपत्ति खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। खरीदार को परियोजना की स्वीकृति, जमीन से जुड़े दस्तावेज और संबंधित अनुमतियों की जानकारी हासिल करनी चाहिए।खास तौर पर ऐसी कॉलोनियों से सावधान रहने की जरूरत है, जहां बेहद कम कीमत में प्लॉट देने या तुरंत कब्जा देने का दावा किया जा रहा हो। किसी भी सौदे से पहले संबंधित जमीन और निर्माण की वैधता की जानकारी लेना जरूरी है।

बिना नक्शे के निर्माण पर हो सकती है कार्रवाई

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करना नियमों के खिलाफ हो सकता है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।प्राधिकरण के मुताबिक, अवैध निर्माण मिलने पर निर्माण कार्य रुकवाने, भवन को सील करने और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए मकान बनाने वाले लोगों को भी निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।इसका मतलब यह है कि केवल जमीन खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं है। उस जमीन पर प्रस्तावित निर्माण भी संबंधित नियमों और स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप होना चाहिए।

अवैध निर्माण से बैंक लोन में भी आ सकती है दिक्कत

अवैध प्लॉटिंग या बिना स्वीकृत नक्शे वाले भवन में निवेश करने पर भविष्य में कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसी संपत्ति के संबंध में बैंक से लोन लेने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बिजली और पानी के कनेक्शन से संबंधित दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती हैं।इतना ही नहीं, भविष्य में जब मालिक उस संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहेगा तो दस्तावेजों और निर्माण की वैधता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस कारण संपत्ति खरीदने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच करना महत्वपूर्ण है।

निर्माण से पहले ऑनलाइन स्वीकृत कराएं मानचित्र

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि अपने भूखंड पर निर्माण शुरू करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत कराएं। बिना अनुमति निर्माण शुरू करने से बाद में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।प्राधिकरण की ओर से लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि यदि मानचित्र स्वीकृति या संपत्ति से जुड़े किसी मामले में कोई समस्या है तो MDA की हेल्प डेस्क या जनसुनवाई के माध्यम से जानकारी और समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

जिंदगी भर की कमाई लगाने से पहले कर लें पूरी जांच

प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदना किसी भी परिवार के लिए बड़ा आर्थिक फैसला होता है। ऐसे में जल्दबाजी में किया गया सौदा भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पर यदि संपत्ति अवैध प्लॉटिंग का हिस्सा है या भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं है तो खरीदार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।इसी वजह से MDA ने लोगों से अपील की है कि संपत्ति खरीदने से पहले स्वीकृत मानचित्र, जमीन से जुड़े दस्तावेज और बिल्डर परियोजना होने की स्थिति में RERA पंजीकरण की जांच जरूर करें।मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव ने लोगों से स्पष्ट रूप से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच करना बेहद जरूरी है। प्राधिकरण की ओर से जारी यह चेतावनी खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो मुरादाबाद, गजरौला और आसपास के क्षेत्रों में प्लॉट, मकान या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं।ऐसे में संपत्ति खरीदने से पहले सिर्फ कीमत और लोकेशन न देखें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि जिस जमीन या भवन में आप निवेश कर रहे हैं, वह संबंधित नियमों के तहत वैध और स्वीकृत है। यही सावधानी भविष्य में होने वाली कानूनी और आर्थिक परेशानियों से बचाने में मदद कर सकती है।

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